इंदौर नगर निगम के मस्टरकर्मी के घर EOW का छापा

इंदौर नगर निगम में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर,
मस्टरकर्मी पर 151 प्रतिशत आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) मध्यप्रदेश की जांच में इंदौर नगर निगम के मस्टरकर्मी चेतन पाटिल पर करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि पाटिल की आय के मुकाबले उनकी संपत्ति 151 प्रतिशत अधिक है। अब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

करोड़ों की संपत्ति, मामूली वेतन

जांच सामने आया है कि चेतन पाटिल वर्ष 1998 में दैनिक वेतनभोगी मस्टरकर्मी के रूप में नगर निगम में नियुक्त हुए थे और 2023 तक की सेवा अवधि में उन्हें मात्र
19.83 लाख रुपए का वेतन मिला। लेकिन इसी अवधि में उनके और उनकी पत्नी के नाम पर अचल संपत्तियों, महंगी मोटरसाइकिलों, बीमा पॉलिसियों और स्कूल फीस आदि पर खर्च मिलाकर 1.38 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की गई।

पौधारोपण में “पौधा घोटाला”

शिकायतकर्ता मनोज कल्याणे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि चेतन पाटिल ने इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के दौरान नगर निगम के उद्यान विभाग में पद पर रहते हुए पौधारोपण कार्यों में भारी गड़बड़ियां की करीब 12 करोड़ रुपए की लागत बताकर पौधे किराए पर लिए गए और आयोजन के बाद वापस कर दिए गए।

रियल एस्टेट में निवेश

जांच में पाया गया कि पाटिल और उनकी पत्नी ज्योति पाटिल ने इंदौर की गुलमोहर ग्रीन कॉलोनी और सिंगापुर ब्रिटिश पार्क कॉलोनी में कई भूखंड खरीदे और दो मंजिला मकान भी बनवाया। केवल एक मकान का निर्माण खर्च ही 41 लाख रुपए से अधिक पाया गया।

पत्नी के नाम फर्म, बैंक ट्रांजेक्शन संदिग्ध

चेतन पाटिल की पत्नी के नाम “नगरोद आर्किटेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर” नामक फर्म का भी पंजीकरण हुआ, जिससे जुड़ा एक बैंक खाता भारी लेनदेन वाला पाया गया है। हालांकि, फर्म के कोई ठोस व्यावसायिक दस्तावेज या बिल पेश नहीं किए गए हैं।

बच्चों की शिक्षा पर लाखों खर्च

पाटिल दंपति द्वारा अपने दोनों बच्चों की शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित निजी स्कूल “सेंट एनराल्ड” में कुल 5.42 लाख रुपए की फीस जमा की गई। इसके अतिरिक्त LIC की 16 बीमा पॉलिसियों में भी 23.39 लाख रुपए का निवेश किया गया।

भ्रष्टाचार की जड़ तक जाएगी EOW

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने चेतन पाटिल के निवास और कार्यालय पर छापा मार कार्यवाही के बाद भ्रष्टाचार के आरोपी चेतन पाटिल के खिलाफ
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धाराओं 7(सी), 13(1)(बी), एवं 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही इस मामले में विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

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